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शिक्षकों के लिए आचार संहिता:12 साल में प्रारंभिक शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन, सेवा काल में मृत्यु पर आश्रित को मिलेगी नौकरी

 शिक्षक किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते। शिक्षकों को किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है। शिक्षकों के लिए सेवा शर्त में आचार संहिता को पहली बार जोड़ा गया है।

कक्षा 6 से 8 तक स्नातक शिक्षक नियुक्ति में अब मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। स्नातक और शिक्षक प्रशिक्षण के अंक ही जुड़ेंगे। कक्षा 1 से 5 के शिक्षक नियोजन पहले की तरह ही रखा गया है। इसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण के अंक के आधार पर मेधा सूची बनेगी। नियुक्ति पहले की तरह पंचायत व नगर निकाय के माध्यम से होगी।

शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरा होने पर प्रोन्नति दी जाएगी। 15 हजार रुपए प्रति माह के वेतन दर के हिसाब से ईपीएफ के लिए सरकार आवश्यक अंशदान देगी। प्रारंभिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति, प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने जारी कर दी।

मृत्यु होने पर एक वयस्क सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी
सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित के एक वयस्क सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। नियोजित शिक्षकों को पहले यह सुविधा नहीं थी। सेवाकाल में शिक्षक 2 बार स्थानांतरण करा सकते हैं। स्थानांतरण के बीच न्यूनतम 5 वर्ष का अंतराल आवश्यक है। स्थानांतरण के लिए रिक्त स्थान कम और आवेदक अधिक होने पर दिव्यांग और महिला को प्राथमिकता मिलेगी।

60 साल तक होगी सेवा
सेवा 60 साल तक होगी। वेतन वृद्धि पर रोक से लेकर बर्खास्तगी तक दंड दिए जा सकते हैं। टीईटी उत्तीर्णता के साथ डीएलएड या बीएड होना शिक्षक नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। अंतर जिला स्थानांतरण दिव्यांग और महिला शिक्षक को एक बार मिलेगा। पुरुष शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष को अंतर म्यूचुअल तबादला मिल सकता है। प्रधानाध्यापक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे।

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