पटना, राज्य ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक
में राज्य सरकार को 34540 शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी। लेकिन अनेक
प्रयास के बाद भी सभी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है।
इसमें से 2213 शिक्षकों की नियुक्ति लम्बे अंतराल के बाद भी नहीं हो पाई
है।
इस पर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर सात अप्रैल तक 34,540 में से बचे हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कर लेने के लिए कहा है। यदि नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की गई तो 8 अप्रैल से कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारी , सेक्रेटरी समेत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव , अपर सचिव और प्राथमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के वेतन भुगतान पर रोक लग जाएगी।
यह आदेश न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने रेनू कुमारी, नन्द किशोर सिंह , मो. आफताब आलम सहित एक दर्जन याचिकाओं की सुनवाई करने के बाद दिया। गौरतलब हो कि 2213 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किये जाने के खिलाफ बार - बार पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर हो रही है। जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
इस पर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर सात अप्रैल तक 34,540 में से बचे हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कर लेने के लिए कहा है। यदि नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की गई तो 8 अप्रैल से कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारी , सेक्रेटरी समेत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव , अपर सचिव और प्राथमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के वेतन भुगतान पर रोक लग जाएगी।
यह आदेश न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने रेनू कुमारी, नन्द किशोर सिंह , मो. आफताब आलम सहित एक दर्जन याचिकाओं की सुनवाई करने के बाद दिया। गौरतलब हो कि 2213 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किये जाने के खिलाफ बार - बार पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर हो रही है। जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।