बिहार के सरकारी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत 30020 पदों पर चल रही शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी गयी है। शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों द्वारा न्यायालय में दायर एक न्यायादेश के अनुपालन में नियोजन प्रक्रिया को रोकने का निर्णय लिया है। मंगलवार को उपसचिव अरशद फिरोज ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया है कि 24 जुलाई को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। नियोजन की प्रक्रिया एवं कार्रवाई से संबंधित अनुवर्ती निदेश माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप अलग से जारी किया जाएगा।
गौरतलब हो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड द्वारा वाद दायर कर कहा गया था कि छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने भी इस मामले में प्रतिशपथ पत्र दायर किया था। इस मामले में कोर्ट का आदेश शिक्षा विभाग को 7 अगस्त को प्राप्त हुआ और मंगलवार को उसपर संज्ञान लेते हुए नियोजन स्थगित किया गया।
उल्लेखनीय है कि सालभर से चल रही नियोजन की प्रक्रिया को कई बार स्थगित किया जा चुका है। 31 जुलाई को अंतिम बार नियोजन पत्र बांटे जाने की तिथि जारी हुई थी। इसके मुताबिक 25 से 28 अगस्त के बीच नियोजन पत्र अंतिम रूप से चयनितों को मिलने थे, लेकिन उन्हें अब और इंतजार करना पड़ेगा।