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475 लोक शिक्षकों का होगा समायोजन

सहरसा। वर्ष 2006 में राज्य के लोक शिक्षा केंद्रों को बंद कर दिए जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर इन शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। लोक शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय ने दायर सीडब्लूजेसी संख्या 21406/2013 की सुनवाई पश्चात सरकार को इनलोगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए समायोजन का निर्देश दिया।
जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी के इस निर्णय से जिले के 475 लोक शिक्षकों के दिन बहुरने की उम्मीद जगी है। इधर मो. मिराजउद्दीन नामक एक लोक शिक्षक के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के सेक्शन आफिसर वी. बी हरिहरान ने भी सूबे के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लोक शिक्षकों के समायोजन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में जिले के लोक शिक्षकों ने मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन भेजकर कहा है कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए उनलोगों की उम्रसीमा समाप्त हो चुकी है। इनलोगों ने उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन कर समायोजन की मांग की है।    
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