पटना : राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालयों
(अल्पसंख्यक सहित) में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इन स्कूलों में
2004-05 से रोक लगी हुई थी. इस स्कूलों में स्कूल की प्रबंध समिति के
द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया होगी और इसमें टीइटी पास ट्रेड अभ्यर्थियों की
ही बहाली होगी.
इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियोजन व सेवा शर्त के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी है. गैर सरकारी सहायता प्राप्त इन प्रारंभिक स्कूलों में बेसिक ग्रेड पर नियोजित शिक्षक बहाल होंगे. इसमें 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. संबंधित स्कूलों की प्रबंध समिति विज्ञापन निकाल कर आवेदन लेगी और नियुक्ति करेगी. इन्हें प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला वेतनमान व ग्रेड पे दिया जायेगा. इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के खाली पद जो उनके रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जायेगी उसमें होगी. ऐसे स्कूलों में प्रधानाध्यपक और वरीय शिक्षक के नहीं रहने पर इन बेसिक ग्रेड वाले शिक्षकों की ही प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की जायेगी. इसके लिए इन्हें 12 सालों की सेवा देनी आवश्यक होगी. इन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई स्कूल की प्रबंध समिति करेगी. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डाॅ डीएस गंगवार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रबंध समिति में 12 सदस्य होंगे. इसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक, वरीयतम शिक्षक, बीडीओ, अभिभावक सदस्य दो पुरुष व एक महिला, दान दाता का एक सदस्य, ग्राम पंचायत या नगर निकाय के एक सदस्य, एससी-एसटी के बच्चों की एक माता सदस्य, पिछड़ा- अतिपिछड़ा वर्ग की एक माता सदस्य, शिक्षा में रूचि रखने वाले सदस्य और पंचायत या नगर निकाय में हाइ स्कूल के प्रधानाध्यापक सदस्य के रूपमें होंगे.
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियोजन व सेवा शर्त के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी है. गैर सरकारी सहायता प्राप्त इन प्रारंभिक स्कूलों में बेसिक ग्रेड पर नियोजित शिक्षक बहाल होंगे. इसमें 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. संबंधित स्कूलों की प्रबंध समिति विज्ञापन निकाल कर आवेदन लेगी और नियुक्ति करेगी. इन्हें प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला वेतनमान व ग्रेड पे दिया जायेगा. इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के खाली पद जो उनके रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जायेगी उसमें होगी. ऐसे स्कूलों में प्रधानाध्यपक और वरीय शिक्षक के नहीं रहने पर इन बेसिक ग्रेड वाले शिक्षकों की ही प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की जायेगी. इसके लिए इन्हें 12 सालों की सेवा देनी आवश्यक होगी. इन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई स्कूल की प्रबंध समिति करेगी. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डाॅ डीएस गंगवार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रबंध समिति में 12 सदस्य होंगे. इसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक, वरीयतम शिक्षक, बीडीओ, अभिभावक सदस्य दो पुरुष व एक महिला, दान दाता का एक सदस्य, ग्राम पंचायत या नगर निकाय के एक सदस्य, एससी-एसटी के बच्चों की एक माता सदस्य, पिछड़ा- अतिपिछड़ा वर्ग की एक माता सदस्य, शिक्षा में रूचि रखने वाले सदस्य और पंचायत या नगर निकाय में हाइ स्कूल के प्रधानाध्यापक सदस्य के रूपमें होंगे.
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