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वेतनमान पर नियुक्त (34540 कोटि ) के सहायक शिक्षकों की तबादला नीति निर्धारित

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो शिक्षा विभाग ने वेतनमान पर नियुक्त (34540 कोटि ) के सहायक शिक्षकों की तबादला नीति निर्धारित कर दी है। अब इस कोटि के शिक्षक एक बार अंतर्जिला तबादला का लाभ ले पायेंगे।
तय शर्तों के अधीन जिला के अंदर भी एक बार स्थानांतरण पर विचार संबंधित सक्षम समिति के स्तर पर एक बार किया जा सकेगा। इसके साथ ही बीमारी अथवा शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त शिक्षकों पर भी नीति में विशेष व्यवस्था की गई है। पिछले छह वर्षों से 34540 कोटि के शिक्षक अंतर्जिला तबदाले की मांग कर रहे थे। बिहार विधान परिषद में भी कई बार यह मामला उठा था।
शिक्षा मंत्री डा. अशोक चौधरी की स्वीकृति के बाद विभाग के अपर सचिव विनोद कुमार सिंह ने शनिवार को बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2010 के आलोक में 34540 सहायक शिक्षकों के तबादला नीति अधिसूचित कर दी। नीति के मुताबिक इस कोटि के वैसे सहायक शिक्षक जिनकी सेवा अवधि दो वर्ष या उससे कम हो, उनके एकल अंतर्जिला स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। विकलांग कोटि के सहायक शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों को अंतर्जिला एकल स्थानांतरण का अवसर इस शर्त पर देने का निर्णय लिया गया है कि विकलांग कोटि के सहायक शिक्षक अथवा महिला शिक्षक के द्वारा जिला के अंदर अथवा बाहर यदि एक बार एकल या पारस्परिक स्थानांतरण लिया जा चुका हो तो उन्हें दूसरा अवसर नहीं मिलेगा।
नीति के मुताबिक यदि शिक्षक खुद या उसकी पत्नी/पति या आश्रित असाध्य रोग से ग्रसित हो तो संबंधित शिक्षक को ऐच्छिक जिला में तबादले पर विचार किया जाएगा। यदि किसी शिक्षक का पुत्र, पुत्री या पत्नी मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से ग्रस्त हो तो उन्हें इच्छित जिला में तबादला देने पर विचार होगा।

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