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मांगों के लिए आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार

मधेपुरा। डीएम के निर्देश जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष व मधेपुरा प्रखंड के डीडीओ वीरेन्द्र यादव के वेतन स्थगित करने के आदेश को प्राथमिक शिक्षक संघ ने गंभीरता से लिया है। शिक्षक संघ ने प्रशासन के इस निर्णय को दमनात्मक करार देते हुए संवैधानिक अधिकार का हनन बताया।
जिला सचिव लाल बहादूर यादव ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा जिलाध्यक्ष का वेतन रोकना असंवैधानिक है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक व मध्य विद्यालय के शिक्षक बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत नहीं आते हैं। बावजूद प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षक से मूल्यांकन कराना परीक्षा का ही मजाक है। सरकार को ज्ञान होना चाहिए कि स्नातक स्तर के शिक्षक प्राथमिक शिक्षक का पढ़ाई को छोड़ कई साल गुजर चुके होते हैं। वहीं प्रारंभिक शिक्षक वर्ग आठ तक ही नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं। ऐसे में मूल्यांकन करवाना ही अपने आप में असंवैधानिक है। सरकार के इस दमनात्मक रवैया का संघ विरोध करती रहेगी।

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