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जाली प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षक पर प्राथमिकी

वैशाली। गोरौल प्रखंड के एक नियोजित शिक्षक पर विजलेंस ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने को ले प्राथमिकी दर्ज कराई है। गोरौल थाना में दर्ज प्राथमिकी में निगरानी अन्वेषण व्यूरो पटना के पुलिस
निरीक्षक सह जांचकर्ता आशा ठाकुर ने आरोप लगाया है कि गोरौल प्रखंड के मध्य विद्यालय रामदासपुर के शिक्षक सुधीर कुमार मान्यता रद्द विद्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र पर नौकरी करते आ रहे हैं जो संज्ञेय अपराध है। इस बाबत बताया गया है कि पटना उच्च न्यायालय के सीडब्लूजेसी 15459 वर्ष 2014 के तदनुसार जांच संख्या बीएस 8 वर्ष 2015 के आलोक में ब्यूरो के ज्ञापांक 2162 दिनांक 22 मई 2015 के जरिये जांच का आदेश दिया गया था। जिसमें एलएनएम विश्वविद्यालय दरभंगा को सुधीर कुमार के प्रमाण पत्र को जांच के लिए भेजा गया जिसमें गलत पाया गया है। जिस बीएड के प्रमाण पत्र में वर्ष अंकित है उस वर्ष मान्यता रद्द कर दी गयी थी। जिसमें रामदासपुर विद्यालय के शिक्षक व जिला मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना अंतर्गत बाघी गांव निवासी श्यामसुन्दर ¨सह के पुत्र सुधीर कुमार ने जानबूझकर गलत प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक लाभ पाने के उद्देश्य को ले नियोजित हुए जो अवैध है। यह एक बड़ी संज्ञेय अपराध है। इस मामले में सुधीर कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है।

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