नीमचक बथानी, एक संवाददाता नीमचक बथानी प्रखंड के मध्य विद्यालय बरैनी में पद स्थापित शिक्षक शरदचन्द के विरुद्ध शुक्रवार को निगरानी के पदाधिकारी बिनोद कुमार ने बथानी थाने में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है।
बता दें कि शिक्षक शरदचन्द मूल रूप से अतरी थाना क्षेत्र के सेवतर गांव के निवासी हैं। उक्त शिक्षक का नियोजन 18 अगस्त 2010 को विकलांग कोटे के आधार पर हुआ था।
शिक्षक बहाली की जांच कर रही निगरानी की टीम ने इस बात का खुलासा किया कि विकलांग से संबंधित जो प्रमाण पत्र बहाली के समय दी गई थी, वह पूर्ण रूप से जाली था। इनका विकलांगता प्रमाण पत्र पूर्वी चम्पारण मोतीहारी के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत किया गया। प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि 24 दिसम्बर 2005 थी । जिसका क्रम संख्या-426 था। जब निगरानी द्वारा पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत 426 क्रमांक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की जांच कराई गई तो वह प्रमाण पत्र विलास मांझी के नाम पर निर्गत था इस प्रकार मध्य विद्यालय बरैनी में पदस्थापित शिक्षक शरदचन्द की विकलांगता प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से फर्जी निकला। बथानी के थाना अध्यक्ष शशिशेखर सिंह ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध निगरानी द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की पुष्टि की।
बता दें कि शिक्षक शरदचन्द मूल रूप से अतरी थाना क्षेत्र के सेवतर गांव के निवासी हैं। उक्त शिक्षक का नियोजन 18 अगस्त 2010 को विकलांग कोटे के आधार पर हुआ था।
शिक्षक बहाली की जांच कर रही निगरानी की टीम ने इस बात का खुलासा किया कि विकलांग से संबंधित जो प्रमाण पत्र बहाली के समय दी गई थी, वह पूर्ण रूप से जाली था। इनका विकलांगता प्रमाण पत्र पूर्वी चम्पारण मोतीहारी के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत किया गया। प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि 24 दिसम्बर 2005 थी । जिसका क्रम संख्या-426 था। जब निगरानी द्वारा पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत 426 क्रमांक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की जांच कराई गई तो वह प्रमाण पत्र विलास मांझी के नाम पर निर्गत था इस प्रकार मध्य विद्यालय बरैनी में पदस्थापित शिक्षक शरदचन्द की विकलांगता प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से फर्जी निकला। बथानी के थाना अध्यक्ष शशिशेखर सिंह ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध निगरानी द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की पुष्टि की।