राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नियोजित शिक्षकों के
मामले पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित
का गठन कर दिया है।
कमेटी में विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा और सामान्य
प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी भी होंगे। कमेटी ने 15 फरवरी तक
नियोजित शिक्षक संघों के साथ ही अन्य शिक्षक संघों और शिक्षा विभाग को
अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। 15 मार्च को कमेटी को सुप्रीम कोर्ट
में बताना है कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षक को कितना वेतन दे सकती है।
कमेटी नियोजित शिक्षकों को मिल रहे वेतन की समीक्षा करेगी। सभी पक्षों से
विचार के बाद रिपोर्ट तैयार होगी।