पटना हाई कोर्ट का अनोखा फैसला- स्वेच्छा से छोड़ दो नौकरी, कर देंगे माफ
पटना। पटना हाईकोर्ट ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर बने शिक्षकों को एक आफर पेश किया है। मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की खंडपीठ ने ऐसे शिक्षकों को एक सप्ताह के अंदर शिक्षक का पद छोडऩे को कहा है।
पटना। पटना हाईकोर्ट ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर बने शिक्षकों को एक आफर पेश किया है। मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की खंडपीठ ने ऐसे शिक्षकों को एक सप्ताह के अंदर शिक्षक का पद छोडऩे को कहा है।