पटनाहाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में
तैनात नियोजित शिक्षकों को समान काम के आधार पर समान वेतन का फैसला दिया
है। इसके साथ ही अगला सवाल है- क्या समान सेवा के लिए समान सेवा शर्त
नियमावली भी होगी? जाहिर है, होनी चाहिए।
पटना
हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है।
नियोजित शिक्षकों द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को हाई कोर्ट
ने जायज ठहराया है। साथ ही इससे संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा
कि अब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।