पटनाः पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों
को बड़ी राहत दी हैं. नियोजित शिक्षकों की लंबे अर्से से मांग समान
काम-समान वेतनमान को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराया हैं. पटना हाईकोर्ट ने
कहा है की शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान नही देना संवैधानिक
प्रावधानों का उल्लंघन हैं.
सीजे राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों की मांग समान काम समान वेतनमान पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था. इसी फैसले को आज सुनाया गया हैं. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में काफी खुशी देखी जा रही हैं. बता दें की नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतनमान की मांग को लेकर बीते काफी समय से बिहार के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं. मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के सीजे राजेंद्र मेनन की खंडपीठ के द्वारा दिए गए इस फैसले ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी हैं.