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हाईकोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षकों में खुशी

बेगूसराय। 14 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद नियोजित शिक्षकों को मिली न्याय से शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है। पटना हाईकोर्ट के फैसले ने नियोजित शिक्षकों की मांग समान काम के समान वेतन को सही ठहराने से खुश नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने इसे नियोजित शिक्षकों की जीत बताया।
संघ के प्रखंड अध्यक्ष किशोर चंद्र, संयोजक प्रवीण कुमार, निखिल राय, अर¨वद कुमार ¨सह, अनुराग कुमार, राजेश कुमार, सुभाष चौरसिया, कुमोद कुमार, रुस्तम कुमार आदि ने बताया कि समान काम के समान वेतन की मांग के संबंध में बिहार सरकार के विरुद्ध हाइकोर्ट पटना में मामला दर्ज कराया गया था। जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को फैसला सुनाया गया। जिसमें नियोजित शिक्षकों की मांग समान काम के समान वेतन को जायज करार दिया गया।

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