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शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिला न्याय

सुपौल। समान कार्य समान वेतन को लेकर 14 वर्षों से निरंतर संघर्षरत बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया।
ज्ञात हो कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा समान कार्य समान वेतन को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया था। जिसमें विगत 09 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश ने अंतिम सुनवाई पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया था। 22 दिन बाद मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश ने समान कार्य समान वेतन पर मुहर लगाते हुए नियमित शिक्षकों की भांति सभी सुविधाएं देने का ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ¨सह ने कहा कि 14 वर्षों से सरकार के गलत नीति के चलते शोषित हो रहे बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसला को देखते 01 नवंबर को जिला मुख्यालय पर विजय जुलूस निकालकर हर्ष मनाया जाएगा।

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