उर्दू बांग्ला शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने आधा दर्जन एलपीए (अपील) पर एक साथ सुनवाई की। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी अपीलों को खारिज कर दिया। साथ ही कई दिशा-निर्देश जारी किए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी तथा न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने सभी मामलों पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने कहा कि छात्रों से मांगी गई आपत्तियों पर विशेषज्ञ से जांच कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। कहा कि परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका की जांच के पहले पूछे गए प्रश्नों एवं उसके उत्तरों की अच्छी तरह से जांच कर लें।
अदालत ने कहा कि छात्रों से मांगी गई आपत्तियों पर विशेषज्ञ से जांच कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। कहा कि परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका की जांच के पहले पूछे गए प्रश्नों एवं उसके उत्तरों की अच्छी तरह से जांच कर लें।