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यूपी: 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के हाईकोर्ट के फैसले पर शिक्षा विभाग ने दी ऐसी सफाई

पटना। बिहार में 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर रोक से मायूस अभ्यर्थियों के लिए एक राहत वाली खबर है। पटना हाईकोर्ट की रोक के बावजूद बहाली की प्रकिया जारी रहेगी क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है। ऐसे में बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि इसपर कोर्ट ने स्पष्ट रोक नहीं लगाई है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है और अभ्यर्थी समय से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि प्राइमरी स्कूलों में 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 सितंबर तक राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने स्थिति साफ की  कि रोक नियुक्ति पत्र देने पर लगाई गई है, वह भी 4 सितंबर तक। अगली सुनवाई में मामला और स्पष्ट होगा। लेकिन तबतक बहाली की बाकी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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