पटना. बिहार में 94 हजार सीटों पर प्राइमरी टीचर परीक्षा
(Primary Teacher Examination) के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है.
शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन
कर सकते हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने न्यूज 18 से खास
बातचीत में कहा कि पटना
हाईकोर्ट ने सिर्फ 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है न कि बहाली प्रक्रिया पर रोक लगी है. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि अभ्यर्थी किसी दुविधा में नहीं रहे और अपना आवेदन समय से जमा करें. शिक्षा निदेशक ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया ससमय पूरी करेगी.
हाईकोर्ट ने किया था जवाब तलब
बता दें कि बुधवार को पटना हाइकोर्ट (High Court) से खबर आई थी कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 94000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, और कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. खबर ये थी कि पटना हाई कोर्ट ने प्राइमरी टीचर बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय (Justice Anil Kumar Upadhyay) की एकलपीठ ने नीरज कुमार सहित 71 सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की थी.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी है जानकारी
नीरज कुमार व अन्य की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं.
मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को
उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी. बता दें कि बिहार में 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 सितबंर तय की है.
हाईकोर्ट ने सिर्फ 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है न कि बहाली प्रक्रिया पर रोक लगी है. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि अभ्यर्थी किसी दुविधा में नहीं रहे और अपना आवेदन समय से जमा करें. शिक्षा निदेशक ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया ससमय पूरी करेगी.
हाईकोर्ट ने किया था जवाब तलब
बता दें कि बुधवार को पटना हाइकोर्ट (High Court) से खबर आई थी कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 94000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, और कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. खबर ये थी कि पटना हाई कोर्ट ने प्राइमरी टीचर बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय (Justice Anil Kumar Upadhyay) की एकलपीठ ने नीरज कुमार सहित 71 सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की थी.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी है जानकारी
नीरज कुमार व अन्य की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं.
मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को
उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी. बता दें कि बिहार में 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 सितबंर तय की है.