सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट के मंगलवार को आये फैसले से डिप्लोमा
इन एलीमेंट्री एजुकेशन का 18 महीने का कोर्स करने वाले शिक्षकों को बड़ी
राहत मिल गई है.हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बिहार सरकार को इन शिक्षकों को
पंचायत शिक्षकों के पद पर 30 दिनों के अन्दर नियुक्र कर लेना
है.अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति में शामिल होने का कोर्ट ने 30 दिन का वक्त
दिया है.
डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का 18 महीने का कोर्स करने वाले इन शिक्षकों
की संख्या करीब 2.50 लाख है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश प्रभात
झा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे
मंगलवार को सुनाया.गौरतलब है कि इन डिप्लोमाधारियों को राज्य सरकार ने
पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया था.