बनमनखी| डीएलएड मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले का प्रशिक्षण
प्राप्त प्राइवेट शिक्षकों ने स्वागत किया है। डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक संघ
के प्रखंड अध्यक्ष सुभाष कुमार झा ने कहा है
कि उच्च न्यायालय ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को नियोजन प्रक्रिया मे शामिल होने की अनुमति देकर बड़ी राहत पहुंचाई है। उन्होंने बताया है कि न्यायालय ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर ऐसे डिग्रीधारी शिक्षकों के आवेदन को स्वीकार ने का निर्देश दिया है। झा ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पंचायत शिक्षकों की बहाली में डिप्लोमाधारी प्रशिक्षितों के प्रवेश पर राज्य सरकार की रोक अब हटेगी।
कि उच्च न्यायालय ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को नियोजन प्रक्रिया मे शामिल होने की अनुमति देकर बड़ी राहत पहुंचाई है। उन्होंने बताया है कि न्यायालय ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर ऐसे डिग्रीधारी शिक्षकों के आवेदन को स्वीकार ने का निर्देश दिया है। झा ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पंचायत शिक्षकों की बहाली में डिप्लोमाधारी प्रशिक्षितों के प्रवेश पर राज्य सरकार की रोक अब हटेगी।