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अमान्य सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों को हटाने का फरमान

रोहतास। फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। डीईओ ने बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाचस्पति भवन दिल्ली व बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश ग्वालियर से निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षकों को पत्र प्राप्ति के दो दिन के अंदर उन्हें बर्खास्त करने का निर्देश बीईओ को दिया है।

डीईओ ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार ने उक्त तीनों शिक्षण संस्थान को अमान्य घोषित कर दिया है। इसलिए इन संस्थानों के प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षक अवैध व फर्जी है। इसके प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों का वेतन तत्काल स्थगित करते हुए उन्हें बर्खास्त करने को कहा गया है। दो दिनों के अंदर सेवा समाप्ति की कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन भी सौंपने को कहा है।
अधिकारी ने नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रखंड व पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव को भी निर्णय के आलोक में कार्रवाई कर हटाए गए शिक्षकों की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने को कहा है।

ज्ञात हो कि एक सप्ताह पूर्व विभाग ने 29 मार्च व 15 अप्रैल 2015 के बाद प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियोजित लगभग पौने दो सौ शिक्षकों को बर्खास्त करने का फरमान संबंधित नियोजन इकाई को दे चुका है। गलत प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षकों को हटाने की शुरू ताबड़तोड़ कार्रवाई से फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। 

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