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डीइओ को सदेह अदालत में उपस्थित होने का आदेश

 बेगूसराय : अदालती आदेश का उल्लंघन करने के एक मामले में बुरी तरह फंसे जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश साफी। मिली जानकारी के अनुसार घरेलू ¨हसा अधिनियम वाद संख्या 193पी/2015 की सुनवाई करते हुए
एसीजेएम षष्ठ सह सब जज सप्तम विपिन कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश साफी को अदालती आदेश अनुपालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध करण पृच्छा जारी करते हुए 21 सितंबर को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है।
बताते चलें कि फुलवड़िया थाना क्षेत्र के शोकहारा निवासी राघवेंद्र मिश्र की पत्नी रूबी देवी ने घरेलू ¨हसा अधिनियम के तहत अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर की थी। उस मुकदमा में पति पर भरण पोषण नहीं करने, मारपीट कर घर से भगाने का आरोप लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश साफी को आदेश दिया कि आपके अधीन कार्यरत उत्क्रमित मध्य विद्यालय किरतौल के शिक्षक राघवेंद्र मिश्र के वेतन से प्रतिमाह तीन हजार रुपये काट कर पीड़ित रूबी देवी को दें। परंतु, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा न्यायिक आदेश को नहीं माना। इसी से खिन्न होकर न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश जारी किया है।
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