पटनाः नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के
खिलाफ बिहार सरकार उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी। 31 अक्टूबर को पटना
हाईकोर्ट ने बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्थायी शिक्षकों के समान
नियोजित शिक्षकों के वेतन पाने की मांग को सही ठहराया था।
पटना
हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है।
नियोजित शिक्षकों द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को हाई कोर्ट
ने जायज ठहराया है। साथ ही इससे संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा
कि अब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।