जागरण संवाददाता, भागलपुर। शर्तों के आधार पर चार जनवरी से जिले में शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। स्कूल-कॉलेज और तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सोमवार से सरकारी और निजी विद्यालयों में नवमीं से 12वीं कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई होगी। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंतिम वर्ष के कक्षाओं एवं
सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक कक्षा में 50 फीसद छात्रों की उपस्थिति रहेगी। शेष 50 फीसद छात्रों की उपस्थिति अगले दिन रहेगी। किसी भी कक्षा में 50 फीसद से अधिक छात्रों की उपस्थिति नहीं रहेगी। यानी एक छात्र सप्ताह में तीन दिन ही कक्षा में उपस्थित रह सकेंगे। शेष कक्षाओं को स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद चालू किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश डीएम प्रणव कुमार ने जारी कर दिया है।शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण
शिक्षकों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। सभी सरकारी विद्यालयों में छात्रों के बीच दो-दो मास्क का वितरण जीविका के माध्यम से किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी गई है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली प्रोटोकॉल का प्रस्ताव समर्पित करेंगे। स्कूल, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। शिक्षण संस्थान, विद्यालय कैंपस, कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी टंकी, किचन, वॉश रूम, प्रयोग शाला, लाइब्रेरी की सफाई नियमित रूप से कराने और इसे संक्रमण मुक्त कराने का आदेश डीएम ने दिया है। शिक्षण संस्थान व विद्यालय में हाथ की सफाई की व्यवस्था करने, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, परिवहन व्यवस्था शुरू करने के पूर्व सैनिटाइज कराने का भी आदेश दिया गया है।
टास्क फोर्स का होगा गठन
संस्थान व विद्यालय में आकस्मिक सुरक्षात्मक संबंधी तैयारी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स संस्थान व विद्यालय के सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई, शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। टीम में छात्र-शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य रहेंगे।
गाइड लाइन के अनुसार क्या है प्रावधान
-विद्यार्थी के बीच कम से कम छह फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था रहेगी।
-स्टॉफ रूम, कार्यालय व आगत कक्ष में भी छह की दूरी का पालन कराने को कहा है।
-प्रवेश व निकास द्वार को विभिन्न वर्गों के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने-जाने के लिए स्थल चिन्हित करने को कहा गया है।
-आगमन व प्रस्थान के समय सभी गेट को खोलने को कहा गया है, ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित नहीं हो सके
-पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक व छात्र के लिए करने को कहा गया है।
-शैक्षणिक संस्थान, वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दिवाल, पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ की सफाई, यत्र-तत्र थूक फेंकने से संबंधित प्रतिबंध से संबंधित पोस्टर लगाने को कहा गया है।
-आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर छह फीट की दूरी के हिसाब से गोला बनाने का निर्देश दिया गया है।