सहरसा। नवहट्टा प्रखंड में नियोजित किये गये 24 शिक्षकों के नियोजन रद
किये जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की रोक के बाद
शिक्षकों ने प्रमंडलीय आयुक्त के नाम आवेदन देकर इस दिशा में कार्रवाई का
अनुरोध किया है।
जानकारी के अनुसार नवहट्टा प्रखंड में नियोजित शिक्षकों के नियोजन को गलत बताते हुए आयुक्त के पास शिकायत की गई थी। शिकायत के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त ने एडीएम को जांच कर प्रतिवेदन सौंपने का आदेश दिया था। जांच प्रतिवेदन में एडीएम ने नियोजन को नियमानुकूल नहीं मानते हुए सभी 24 शिक्षकों के नियोजन को रद करने व संबंधित लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही थी। जिसके बाद क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को पत्र लिखकर सभी शिक्षकों के नियोजन को रद करने का आदेश दिया। जिस आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राहुलचंद्र चौधरी को नियोजन रद करते हुए कार्रवाई के लिए पत्र लिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने भी बीडीओ को नियोजन रद करने को लेकर पत्र लिख दिया। इसी बीच नियोजित शिक्षक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया। हाईकोर्ट में जस्टिस मधुरेश प्रसाद ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी नियोजन रद के पत्र पर तत्काल रोक लगाते हुए प्रति शपथ पत्र दायर करने को कहा है। हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद शिक्षक अजय कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ आयुक्त समेत विभागीय अधिकारी को आवेदन देकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मालूम हो कि शिक्षक नियोजन रद करने को लेकर 24 दिसंबर को नवहट्टा में भी नियोजन समिति की बैठक होनी थी। लेकिन अब नये आदेश के बाद जहां नियोजित शिक्षकों को राहत मिली है। वहीं यह मामला फिलहाल ठंडा पड़ गया।
जानकारी के अनुसार नवहट्टा प्रखंड में नियोजित शिक्षकों के नियोजन को गलत बताते हुए आयुक्त के पास शिकायत की गई थी। शिकायत के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त ने एडीएम को जांच कर प्रतिवेदन सौंपने का आदेश दिया था। जांच प्रतिवेदन में एडीएम ने नियोजन को नियमानुकूल नहीं मानते हुए सभी 24 शिक्षकों के नियोजन को रद करने व संबंधित लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही थी। जिसके बाद क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को पत्र लिखकर सभी शिक्षकों के नियोजन को रद करने का आदेश दिया। जिस आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राहुलचंद्र चौधरी को नियोजन रद करते हुए कार्रवाई के लिए पत्र लिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने भी बीडीओ को नियोजन रद करने को लेकर पत्र लिख दिया। इसी बीच नियोजित शिक्षक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया। हाईकोर्ट में जस्टिस मधुरेश प्रसाद ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी नियोजन रद के पत्र पर तत्काल रोक लगाते हुए प्रति शपथ पत्र दायर करने को कहा है। हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद शिक्षक अजय कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ आयुक्त समेत विभागीय अधिकारी को आवेदन देकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मालूम हो कि शिक्षक नियोजन रद करने को लेकर 24 दिसंबर को नवहट्टा में भी नियोजन समिति की बैठक होनी थी। लेकिन अब नये आदेश के बाद जहां नियोजित शिक्षकों को राहत मिली है। वहीं यह मामला फिलहाल ठंडा पड़ गया।