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सूचना नहीं देना पड़ा महंगा, आर्थिक दंड लगा

आरा : आवेदक को सूचना नहीं उपलब्ध कराना जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी को काफी महंगा पड़ा. राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त अरुण कुमार वर्मा ने सूचना नहीं देने को लेकर 25 हजार का आर्थिक दंड लगाते हुए आवेदक को 30 दिनों के अंदर सूचना देने का आदेश दिया है.
मौलाबाग के अवधेश कुमार पांडेय ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना सह लोक सूचना पदाधिकारी से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी थी,

पर लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा. राज्य सूचना के आदेश के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार वर्मा ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया तथा लोक सूचना पदाधिकारी से 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

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