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नियुिक्त अवैध, वापस करना होगा वेतन

मामला बाजपट्टी प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, रूदौली पश्चिमी टोला का
निगरानी की जांच में कई तथ्य हुए उजागर
सीट खाली नहीं रहने के बावजूद कुमारी पूनम कश्यप का किया गया नियोजन
सीतामढ़ी  : बाजपट्टी प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, रूदौली पश्चिमी टोला की शिक्षिका कुमारी पूनम कश्यप का नियोजन अवैध पाया गया है. इस पर माधोपुर चतुरी के पंचायत सचिव ने शिक्षिका का नियोजन रद्द करने के साथ हीं उसे मानदेय के रूप में प्राप्त राशि पंचायत के खाते में जमा कराने का आदेश दिया है. अन्यथा प्राथमिकी के लिए निगरानी से अनुशंसा करने की चेतावनी दी है. निगरानी इंस्पेक्टर विनयानंद पाठक के पत्र के आलोक में उक्त कार्रवाई की जा रही है. 
क्या है पूरा मामला

इंस्पेक्टर श्री पाठक ने शिक्षिका श्रीमती कश्यप के इंटर व मैट्रिक के प्रमाण पत्रों की जांच बोर्ड से करायी. पाया गया कि इंटर के प्रमाण पत्र में कुमारी पूनम कश्यप व मैट्रिक के प्रमाण पत्र में पूनम कश्यप नाम अंकित है. वह गांधी स्मारक उच्च माध्यमिक + विद्यालय से वर्ष 83 व 85 में यानी दो बार मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन करा कर परीक्षा दी थी. वर्ष 85 की डिग्री पर नियोजन हुआ था.
बिना रिक्ति का नियोजन
जांच में पाया गया है कि उक्त पंचायत में शिक्षक का एक पद रिक्त था, जिस पर सुधा रानी का नियोजन किया गया. सीट खाली नहीं रहने के बावजूद 62.44 फीसदी मेधा अंक पर कुमारी पूनम कश्यप का नियोजन किया गया, जबकि 69.23 प्रतिशत अंक प्राप्त पिछड़ा वर्ग की श्वेता कुमारी एवं 67.8 प्रतिशत अंक प्राप्त रेणु कुमारी के द्वारा काउंसेलिंग कराने के बाद भी नियोजन नहीं किया गया. खास बात यह कि नियोजन समिति की बैठक बुलाये बगैर नियोजन कर दिया गया था. जांच में मिला कि रिक्त पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की 11 नंबर की सूची पर सिर्फ पंचायत सचिव का और शेष सूची पर सचिव व मुखिया का हस्ताक्षर पाया गया. सचिव को भेजे पत्र में इंस्पेक्टर श्री पाठक ने कार्रवाई नहीं किये जाने पर सचिव को चेतावनी दी गयी थी कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ हीं शिक्षिका द्वारा प्राप्त मानदेय उनके वेतन से कटौती की जायेगी.
 

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