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311 नियोजन इकाई पर प्राथमिकी का आदेश

PATNA : बिहार विधानसभा में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल हुए नियोजित शिक्षकों का मामला उठा। एमएलसी प्रो नवल किशोर यादव ने मामला उठाया। आई नेक्स्ट ने फ् फरवरी के अंक में पेज वन पर- 'यहां गुरु जी ही गड़बड़ हैं' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र मामले में कई अफसरों के मिलीभगत होने
की आशंका जाहिर की थी। आई नेक्स्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट रंजीत पंडित द्वारा आरटीआई से मांगे गए जवाब और उसआधार पर किए पीआईएल के हवाले से कई खुलासे किए थे। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भी उसी रंजीत पंडित की ओर से किए पीआईएल और उस पर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया.

प्रो नवल किशोर यादव का सवाल
प्रो नवल किशोर यादव ने सवाल पूछा। उन्होंने सरकार से पूछा कि राज्य में नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों की संख्या फ् लाख ख्फ् हजार है, जिसमें अभी तक ख् लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर तैयार हैं और इनमें म्0- म्भ् हजार शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए विजिलेंस को सौंपा जा चुका है और शेष सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए अप्राप्त हैं?

शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का जवाब

इसके जवाब में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट पटना द्वारा सीडब्ल्यूजेडी नंबर क्भ्ब्भ्9 / ख्0क्ब् रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक क्8- 0भ्- ख्0क्भ् तक पारित आदेश के तहत वर्ष ख्00म् से नियोजित शिक्षक के प्रमाण- पत्रों की जांच करने का निदेश निगरानी विभाग बिहार पटना को देते हुए शिक्षा विभाग को सहयोग करने का आदेश दिया गया। शिक्षा विभाग के स्तर पर ख्फ्- 0फ्- ख्0क्म् की बैठक में जिलों द्वारा उपलब्ध सूचना पर कहना है कि निगरानी विभाग को जांच के लिए क्ख्क्989 फोल्डर उपलब्ध करा दिया गया है और फ्क्क् नियोजन ईकाई, जिनके द्वारा जांच के लिए फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया गया उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का आदेश दिया गया है.
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