बेतिया. जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार विमल ने
योगापट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन ईकाई योगापट्टी के
7 शिक्षकों के स्थानांतरण के फैसले को पलट दिया है। डीईओ ने इसकी वजह
नियम विरुद्ध स्थानांतरण बताया है। योगापट्टी बीडीओ ने जून में श्वेता वर्मा,प्रीति,रौशन आरा,अबुलैश आलम, राधेश्याम राम,अमृता कुमारी व लाल बहादुर राम का स्थानांतरण कर दिया था। स्थानांतरित शिक्षकों में कुछ शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए उन्होंने अनुशासन के कारणों व विशेष परिस्थिति का हवाला दिया था।
जिसके बाद शिक्षक राधेश्याम राम,श्वेता वर्मा,अबुलैश आलम व अमृता कुमारी ने नियोजन इकाई सचिव के इस आदेश के विरुद्ध जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन दिया था। जिसके बाद डीईओ विनोद कुमार विमल ने उनके इस स्थानांतरण को नियम विरुद्ध बताते हुए इसपर यथा स्थिति रखने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने योगापट्टी बीडीओ के द्वारा किए गए नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण को बिहार प्रारंभिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2012 की कंडिका 15(ङ) के आधार पर नियम विरुद्ध बताया है।
साथ ही उन्होंने स्थानांतरण रद्द करने का आदेश भी निर्गत किया है। डीईओ ने अपने आदेश में कहा कि जिन विद्यालयों से शिक्षकों को हटा कर अन्य विद्यालयों मेे स्थानांतरित किया गया है। उसी विद्यालय में दूसरे अन्य शिक्षकों को स्थानांतरित कर पदस्थापित किया गया है। यहीं नहीं शिक्षकों के स्थानांतरण में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विर्णित प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने विधान सभा निर्वाचन के अंतर्गत कर्मिक कोषांग में हो रहे शिक्षकों के डेटा बेस संधारण को भी कारण बताया है।
इस समय शिक्षकों के स्थानांतरण से पत्रों के तामिला में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसके बाद उन्होंने स्थानांतरण को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हालांकि मामले के जानकारों की मानें तो संबंधित विद्यालयों में की बार अनुशासनिक व्यवधान उत्पन्न होते रहे हैं। बीडीओ से संपर्क नहीं होने की वजह से उनका पक्ष नहीं मिल सका।
नियम विरुद्ध स्थानांतरण बताया है। योगापट्टी बीडीओ ने जून में श्वेता वर्मा,प्रीति,रौशन आरा,अबुलैश आलम, राधेश्याम राम,अमृता कुमारी व लाल बहादुर राम का स्थानांतरण कर दिया था। स्थानांतरित शिक्षकों में कुछ शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए उन्होंने अनुशासन के कारणों व विशेष परिस्थिति का हवाला दिया था।
जिसके बाद शिक्षक राधेश्याम राम,श्वेता वर्मा,अबुलैश आलम व अमृता कुमारी ने नियोजन इकाई सचिव के इस आदेश के विरुद्ध जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन दिया था। जिसके बाद डीईओ विनोद कुमार विमल ने उनके इस स्थानांतरण को नियम विरुद्ध बताते हुए इसपर यथा स्थिति रखने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने योगापट्टी बीडीओ के द्वारा किए गए नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण को बिहार प्रारंभिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2012 की कंडिका 15(ङ) के आधार पर नियम विरुद्ध बताया है।
साथ ही उन्होंने स्थानांतरण रद्द करने का आदेश भी निर्गत किया है। डीईओ ने अपने आदेश में कहा कि जिन विद्यालयों से शिक्षकों को हटा कर अन्य विद्यालयों मेे स्थानांतरित किया गया है। उसी विद्यालय में दूसरे अन्य शिक्षकों को स्थानांतरित कर पदस्थापित किया गया है। यहीं नहीं शिक्षकों के स्थानांतरण में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विर्णित प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने विधान सभा निर्वाचन के अंतर्गत कर्मिक कोषांग में हो रहे शिक्षकों के डेटा बेस संधारण को भी कारण बताया है।
इस समय शिक्षकों के स्थानांतरण से पत्रों के तामिला में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसके बाद उन्होंने स्थानांतरण को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हालांकि मामले के जानकारों की मानें तो संबंधित विद्यालयों में की बार अनुशासनिक व्यवधान उत्पन्न होते रहे हैं। बीडीओ से संपर्क नहीं होने की वजह से उनका पक्ष नहीं मिल सका।