नवादा। बिहार प्रदेश प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट
द्वारा गुरुवार को नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिए गए फैसले का स्वागत
किया है। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले पर आभार व्यक्त किया गया।
संघ के
प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के
वेतन वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। जो
शिक्षकों के समान काम का समान वेतन की मांग से अलग था। जिसे सुप्रीम कोर्ट
द्वारा खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के
हित में फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले पर प्रदेश मंत्री रंजन आर्य,
जिलाध्यक्ष आलोक कुमार, उपाध्यक्ष अरुण कुमार, पुष्पा ¨सह, सुभाष कुमार,
मो.सलाउद्दीन, संतोष कुमार, मो.साजिद, देवेंद्र प्रसाद यादव, र¨वद्र कुमार,
रेखा कुमारी, सतीश कुमार समेत दर्जनों शिक्षकों ने खुशी का इजहार किया।
साथ ही कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। इधर बिहार राज्य प्रारंभिक
शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रामजी प्रसाद एवं नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ
के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार भारती ने संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी कर कहा
कि सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयध्यक्षों को समान काम का
समान वेतन देने का फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है नियोजित एवं
नियमित दोनों सरकारी शिक्षक हैं। दोनों के वेतन में अंतर होना उचित नहीं
है। संघ द्वारा कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की गई। मौके पर राजेंद्र
कुमार रंजन, सुरेंद्र कुमार, सुबोध कुमार सुमन, शंकर कुमार, कुमार
देवेंद्र, अजय कुमार, अनिरुद्ध कुमार, अजीत ¨सह, अमरेंद्र कुमार, र¨वद्र
पांडेय, सफीक उद्दीन, ब्रजेश कुमार, छोटेलाल बेसरा, अलखदेव कुमार, राजेश
कुमार, शंभू यादव, कुसुमलता कुमारी, ममता कुमारी, सुनीता कुमारी, रंजीत
कुमार आदि शामिल थे।
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