लखीसराय। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने के उच्च न्यायालय के
फैसले का जिला माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त
की है।
प्रसन्नता व्यक्त करने वालों में जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव संजीव कुमार, प्रमंडलीय सचिव श्यामनंदन ¨सह, अनुमंडलीय सचिव राम ¨ककर ¨सह, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश कुमार एवं मनोज कुमार शामिल हैं। संघ के नेताओं ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वय ने यह फैसला दिया है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन नहीं देना एक गैर संवैधानिक एवं गैर कानूनी काम है। भारत के संविधान की अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। उच्च न्यायालय के आदेश को सुनते ही माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों में प्रसन्नता की लहर दौर गई। संघ के नेताओं ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक संघ के संघर्ष के बूते ही नियोजित शिक्षकों की जीत हुई है। नेताओं ने चट्टानी एकता को बरकरार रखने की शिक्षकों से अपील की है।
प्रसन्नता व्यक्त करने वालों में जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव संजीव कुमार, प्रमंडलीय सचिव श्यामनंदन ¨सह, अनुमंडलीय सचिव राम ¨ककर ¨सह, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश कुमार एवं मनोज कुमार शामिल हैं। संघ के नेताओं ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वय ने यह फैसला दिया है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन नहीं देना एक गैर संवैधानिक एवं गैर कानूनी काम है। भारत के संविधान की अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। उच्च न्यायालय के आदेश को सुनते ही माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों में प्रसन्नता की लहर दौर गई। संघ के नेताओं ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक संघ के संघर्ष के बूते ही नियोजित शिक्षकों की जीत हुई है। नेताओं ने चट्टानी एकता को बरकरार रखने की शिक्षकों से अपील की है।