बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. 'समान काम के लिए
समान वेतन' पर चली आ रही लंबी लड़ाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों के
हक में फैसला सुनाते हुए सरकार को शिक्षकों को समान वेतन के भुगतान का
निर्देश दिया है.
बताया जाता है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को सुनाए गए फैसले में नियोजित शिक्षकों के 'समान काम के लिए समान वेतन' की दलील को कोर्ट ने सही ठहराया.
हाई कोर्ट के 'समान काम के लिए समान वेतन' मामले में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसले आने के बाद भागलपुर के नियोजित शिक्षकों ने जमकर जश्न मनाया. जिला स्कूल मैदान परिसर में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने एक-दूसरे को रंग-अबीर लगाया और मिठाई खिलाया. मौके पर संघ के अध्यक्ष पूरण कुमार ने पूरे प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के संघर्ष का फैसला करार दिया.
बताया जाता है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को सुनाए गए फैसले में नियोजित शिक्षकों के 'समान काम के लिए समान वेतन' की दलील को कोर्ट ने सही ठहराया.
हाई कोर्ट के 'समान काम के लिए समान वेतन' मामले में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसले आने के बाद भागलपुर के नियोजित शिक्षकों ने जमकर जश्न मनाया. जिला स्कूल मैदान परिसर में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने एक-दूसरे को रंग-अबीर लगाया और मिठाई खिलाया. मौके पर संघ के अध्यक्ष पूरण कुमार ने पूरे प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के संघर्ष का फैसला करार दिया.