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हाईकोर्ट आदेश दे, तभी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा समान काम के लिए समान वेतन

प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में कहा- समान काम के लिए समान वेतन का मामला हाईकोर्ट में है। न्यायालय का नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश होगा तो सरकार उसका पालन करेगी। वैसे नियोजित शिक्षकों पर समान काम के लिए समान वेतन लागू नहीं होता है।
सरकार एक जुलाई, 2015 से नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दे रही है। नियोजित शिक्षकों को 5200 से 20,000 रुपए तक का वेतनमान दिया जा रहा है। 2006 में शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत पंचायत, नगर परिषद आदि के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन किया गया था। समय-समय पर इन शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया जाता रहा है। इसके पहले समान काम के लिए समान वेतन के आधार पर नियोजित शिक्षकों को भी सहायक शिक्षकों के समान वेतन देने का गैर सरकारी प्रस्ताव रालोसपा के संजीव श्याम सिंह ने रखा था। सरकार के जवाब के बाद संकल्प वापस ले लिया गया।

पटना|समान कामके लिए समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के नियोजित शिक्षक 17 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शुक्रवार को बैठक के बाद यह घोषणा की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश के आधार पर समान काम का समान वेतन पाने का साढ़े तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का अधिकार है। पटना हाईकोर्ट ने भी 16 मार्च को राज्य सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह का समय दिया है। इस मामले को लेकर शिक्षामंत्री से भी संघों की बात हुई, लेकिन समाधान नहीं निकाला जा रहा है। बैठक में नवनीत कुमार मिश्र, शिशिर कुमार पांडेय, शंभू यादव, विपिन प्रसाद, नरेश शास्त्री, निरंजन कुमार, धनंजय सिंह जनार्दन कुमार आदि मौजूद थे। 

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