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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों कर्मियों को नहीं कराया जा रहा ज्वाइन

सुप्रीमकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से हटाए गए एनआर और आरटू श्रेणी के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मगध विवि प्रशासन ने 25 नवंबर को सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर एनआर और आरटू श्रेणी के शिक्षकों कर्मचारियों से काम लेने का निर्देश दिया है। लेकिन, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज प्रशासन ने शिक्षकों और कर्मचारियों को ज्वाइन कराने से मना कर दिया है। कॉलेज प्राचार्य डॉ. पीके वर्मा ने शिक्षकों और कर्मियों को ज्वाइन नहीं कराया तो इस मामले में प्रभावित 75 शिक्षकों कर्मियों ने कुलसचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है। इस संबंध में प्राचार्य ने कहा कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को 2009 में काम करने से रोका गया था, उन्हें दुबारा ज्वाइन कराने में तकनीकी दिक्कत है। इसलिए एक बार अनुमति आवश्यक है, जिसके लिए हमने विवि प्रशासन को पत्र लिख दिया है। जैसे ही मंजूरी का पत्र आएगा, हम सभी लाभांवितों की ज्वाइनिंग करा लेंगे। 

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