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प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने वाले बीईओ पर होगी कार्रवाई


लखीसराय। निगरानी जांच के लिए नियोजित शिक्षकों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने वाली नियोजन इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरूद्ध ही प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

इस संबंध में शिक्षा विभाग के डीपीओ (स्थापना) श्याम बाबू राम ने पत्रांक 1252, दिनांक 10 सितंबर 16 द्वारा सभी बीईओ को पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि दिनांक 31 अगस्त 16 की बैठक में किसी भी परिस्थिति में 10 सितंबर 16 तक नियोजित इकाई से नियोजन संबंधित फोल्डर, आवेदन पत्र प्राप्ति पंजी, कार्यवाही पंजी एवं अंतिम मेघा सूची निगरानी विभाग के प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी को हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया था। परंतु अबतक न तो नियोजन से संबंधित अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया है और न ही नियोजन इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की ही सूचना उपलब्ध कराई गई है। इसके पूर्व उनके कार्यालय के ज्ञापांक 1031, दिनांक 25 जुलाई 16 एवं पत्रांक 1082, दिनांक 31 जुलाई 16 द्वारा भी पत्र भेजकर अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। डीपीओ ने कहा है कि 14 सितंबर 16 निदेशालय में निगरानी संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहुत की गई है। निदेशालय द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो सारी जवाबदेही संबंधित बीईओ की होगी। नियोजन इकाई द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर उनके विरूद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराने का बीईओ को आदेश दिया है। अन्यथा संबंधित बीईओ के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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