पटना: बिहार में
प्राथमिक शिक्षक नियोजन से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है. पटना हाई कोर्ट ने
प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन पर रोक लगा दी है. यह रोक 4 सितम्बर 2020 तक
लगाई गई है.
दरअसल, प्राथमिक शिक्षक नियोजन में दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को शामिल नहीं होने के निर्देश पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई है.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से इस विषय पर जवाब भी मांगा है. बता दें कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तकरीबन 94 हज़ार शिक्षकों बहाली की जानी थी. इसी संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिसंबर 2019 में CTET पास अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल होने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद CTET 2019 पास अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे.
कोर्ट ने इस मसले पर संज्ञान लिया और ये फैसला दिया है. राज्य सरकार से जवाबतलब करने के बाद आगे की सुनवाई प्रक्रिया होगी.
दरअसल, प्राथमिक शिक्षक नियोजन में दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को शामिल नहीं होने के निर्देश पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई है.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से इस विषय पर जवाब भी मांगा है. बता दें कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तकरीबन 94 हज़ार शिक्षकों बहाली की जानी थी. इसी संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिसंबर 2019 में CTET पास अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल होने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद CTET 2019 पास अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे.