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शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार के प्राइमरी में शिक्षको की बहाली के लिए 94 हजार पदों के लिए बहाली भर्ती निकाला, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है और सरकार से जवाब तलब किया है, बताया जा रहा हैकि बिहार सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं, इसी मामले में हाई कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है, और इस मामले में बिहार सरकार से जवाब देने को कहा है, वही अगली सुनवाई 4 सितंबर को होने वाली है ।

बताया जा रहा है कि कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है? उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी,
पटना हाई कोर्ट ने प्राइमरी टीचर बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है, न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने नीरज कुमार सहित 71 सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की ।
बताते चले कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने 94 हजार शिक्षको की भर्ती निकाली, लेकिन शिक्षको की बहाली प्रक्रिया में बदलाव को लेकर चुनौति वाली याचिका प्रक्रिया हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है औऱ 4 सितंबर को कोर्ट के सामने आपना पक्ष रखने को बोला है।

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