पटना : बिहार में 94 हजार प्राइमरी शिक्षकों की बहाली
पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास
उम्मीदवारों को इस बहाली के अयोग्य करार देने के आदेश के खिलाफ नीरज कुमार
और अन्य की रिट याचिकाओं पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने आज सुनवाई करत
हुए इसपर रोक लगाई। यही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब
तलब भी किया।
याचिका पर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली की क्राइटेरिया में बदलाव को अनुचित ठहरा दिया। न्यायाधीश ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
याचिकाकर्ता
के वकील ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित किया
था, जिसमें कहा गया था कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार प्राइमरी
स्कूल के शिक्षकों की बहाली परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। इसी आदेश
के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य
में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है।
याचिका पर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली की क्राइटेरिया में बदलाव को अनुचित ठहरा दिया। न्यायाधीश ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।