जहानाबाद। 34540 कोटि के तहत नियुक्त सहायक शिक्षकों जिनके द्वारा
नियोजन के चार वर्ष के अंदर इंटर की योग्यता प्राप्त नहीं किया गया है वैसे
शिक्षकों के वेतन भुगतान पर डीपीओ स्थापना द्वारा रोक लगा दी गई है। डीपीओ
स्थापना चंद्रभूषण लाल ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सह मध्य
विद्यालय के
प्रधानाध्यापकों को यह निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में प्रशिक्षित उम्मीदवारों से आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया गया था जिसमें यह स्पष्ट अंकित था कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 1995 के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से दो वर्षीय प्रशिक्षण उतीर्ण हैं अथवा सीपीएड, डीपीएड उतीर्ण हैं लेकिन इंटरमीडिएट पास नहीं हैं उन्हें नियुक्ति के चार वर्ष के अंदर ही इंटरमीडिएट की योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के पांच वर्ष छह महीना बीत जाने के बाद भी अधिकांश शिक्षकों द्वारा इंटर की डिग्री हासिल नहीं की गई है।
इधर डीपीओ स्थापना में इसे गंभीरता से लेते हुए यह निर्देश जारी किया है कि इंटरमीडिएट योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर संतुष्ट होने के बाद ही संबंधित शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। जिन शिक्षकों द्वारा नियुक्ति तिथि से चार वर्ष के अंदर इंटरमीडिएट की योग्यता हासिल नहीं किया गया है उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए सूची के साथ विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।
प्रधानाध्यापकों को यह निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में प्रशिक्षित उम्मीदवारों से आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया गया था जिसमें यह स्पष्ट अंकित था कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 1995 के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से दो वर्षीय प्रशिक्षण उतीर्ण हैं अथवा सीपीएड, डीपीएड उतीर्ण हैं लेकिन इंटरमीडिएट पास नहीं हैं उन्हें नियुक्ति के चार वर्ष के अंदर ही इंटरमीडिएट की योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के पांच वर्ष छह महीना बीत जाने के बाद भी अधिकांश शिक्षकों द्वारा इंटर की डिग्री हासिल नहीं की गई है।
इधर डीपीओ स्थापना में इसे गंभीरता से लेते हुए यह निर्देश जारी किया है कि इंटरमीडिएट योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर संतुष्ट होने के बाद ही संबंधित शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। जिन शिक्षकों द्वारा नियुक्ति तिथि से चार वर्ष के अंदर इंटरमीडिएट की योग्यता हासिल नहीं किया गया है उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए सूची के साथ विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।