बिहार में अब नियत वेतन पर नहीं बल्कि वेतनमान पर ही शिक्षकों का नियोजन होगा। इसके लिए शिक्षक नियोजन नियमावली में संशोधन पर राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी। इसमें कहा गया है कि आगे से जो भी शिक्षक नियोजन होगा वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान पर ही होगा।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग माध्यमिक-उच्च माध्यमिक के लिए खासकर गणित, विज्ञान, कॉमर्स, अंग्रेजी आदि प्रमुख विषयों के नियोजन की तैयारी कर रहा है। अब तक नियोजन नियत वेतन पर ही होता रहा है। विदित हो कि जुलाई, 2015 से नियोजित शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू किया गया है।
नियमावली में कई और संशोधन: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि शिक्षक नियोजन और सेवाशर्त नियमावली में और भी संशोधन हुए हैं। इसके तहत अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी प्रशिक्षण लेने के लिए सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी। संशोधन नियमावली की अधिसूचना जारी होने के तीन साल के अंदर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक को कम-से-कम पांच साल तक की सेवा देनी होगी। इसका बांड भर कर शिक्षक देंगे। अगर पांच साल के पहले शिक्षक सेवा छोड़ेंगे तो प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त वेतन की राशि उन्हें लौटानी होगी।
ऑनर्स के लिए अतिरिक्त अंक देने के नियम बदले
शिक्षक नियोजन नियमावली में यह भी संशोधन किया गया है कि जिस विषय के शिक्षक के लिए आवेदन दिए गए हैं, उन्हीं विषय में ऑनर्स रहने पर पांच मेधा अंक मिलेंगे। अब तक यह प्रावधान था कि किसी भी विषय में ऑनर्स वाले अभ्यर्थी को पांच मेधा अंक मिलता था। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समय पर नियोजन पत्र देने के लिए शिक्षा विभाग डाक के अलावा दूसरी प्रक्रिया पर भी विचार कर रहा है।
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उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग माध्यमिक-उच्च माध्यमिक के लिए खासकर गणित, विज्ञान, कॉमर्स, अंग्रेजी आदि प्रमुख विषयों के नियोजन की तैयारी कर रहा है। अब तक नियोजन नियत वेतन पर ही होता रहा है। विदित हो कि जुलाई, 2015 से नियोजित शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू किया गया है।
नियमावली में कई और संशोधन: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि शिक्षक नियोजन और सेवाशर्त नियमावली में और भी संशोधन हुए हैं। इसके तहत अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी प्रशिक्षण लेने के लिए सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी। संशोधन नियमावली की अधिसूचना जारी होने के तीन साल के अंदर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक को कम-से-कम पांच साल तक की सेवा देनी होगी। इसका बांड भर कर शिक्षक देंगे। अगर पांच साल के पहले शिक्षक सेवा छोड़ेंगे तो प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त वेतन की राशि उन्हें लौटानी होगी।
ऑनर्स के लिए अतिरिक्त अंक देने के नियम बदले
शिक्षक नियोजन नियमावली में यह भी संशोधन किया गया है कि जिस विषय के शिक्षक के लिए आवेदन दिए गए हैं, उन्हीं विषय में ऑनर्स रहने पर पांच मेधा अंक मिलेंगे। अब तक यह प्रावधान था कि किसी भी विषय में ऑनर्स वाले अभ्यर्थी को पांच मेधा अंक मिलता था। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समय पर नियोजन पत्र देने के लिए शिक्षा विभाग डाक के अलावा दूसरी प्रक्रिया पर भी विचार कर रहा है।