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उर्दू शिक्षक नियोजन रद्द करने को ले असमंजस की स्थिति

समस्तीपुर।जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार द्वारा जारी पत्र से शिक्षक नियोजन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मामला उर्दू शिक्षक नियोजन से संबंधित है।
इसमें इंटर की परीक्षा में उर्दू विषय के अंकों पर मतभिन्नता दिखायी देता है।
जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी अरूण कुमार द्वारा 18 मार्च 2016 को एक आदेश निर्गत कर राउउर्दू मध्य विद्यालय हवासपुर पटोरी में कार्यरत उर्दू शिक्षक मो. मुमताज अहमद का नियोजन रद्द करने की बात कही गई थी और कहा गया था कि उर्दू शिक्षकों के लिए इंटरमीडिएट में 200 अंकों के साथ उर्दू विषय में परीक्षोतीर्ण होना आवश्यक है,

वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचन्द्रुडु ने 11 अप्रैल 16 को एक पत्र निर्गत कर सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार को आश्वत किया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2006 के तहत् उर्दू शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु इंटरमीडिएट में सिर्फ उर्दू विषय के रूप में होना आवश्यक है। जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार एवं मो. मुमताज अहमद के द्वारा इस संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा से मार्ग दर्शन मांगा गया था। नियमावली में यह अंकित नहीं है कि इंटरमीडिएट में कितने अंक का उर्दू विषय होना चाहिए। ज्ञात हो कि मुमताज अहमद के नियोजन पर विषय और उसके अंकों को लेकर प्रश्न उठाया गया था।
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