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नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, पटना HC ने समान काम समान वेतनमान को ठहराया सही

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी हैं. नियोजित शिक्षकों की लंबे अर्से से मांग समान काम-समान वेतनमान को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराया हैं. पटना हाईकोर्ट ने कहा है की शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान नही देना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हैं.

पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समान काम के लिए समान वेतन का दिया आदेश

पटना । पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समान काम के लिए समान वेतन लागू दिए जाने की बात कही। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

पटना HC ने शिक्षकों की 'समान काम समान वेतन' की मांग को सही ठहराया, नियोजित टीचरों में खुशी की लहर

पटना. पटना हाई कोर्ट ने आज माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है. कोर्ट ने शिक्षकों की मांग पर अपना फैसला देते हुए कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को बिलकुल जायज ठहराया है.

बिहारः HC का शिक्षकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला, समान काम के लिए समान वेतन

पटना। बिहार में पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

नियोजित शिक्षकों के पक्ष में HC ने सुनाया फैसला, समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन

पटना। हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अब समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह फैसला लागू किया जाना चाहिए नहीं तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

बिहार के शिक्षकों को मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन

पटना. बिहार के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. पटना हाईकोर्ट में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' पर चली आ रही लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय ने शिक्षकों के हक में फैसला फैसला सुनाते हुए सरकार को शिक्षकों को समान वेतन के भगतान का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षकों में खुशी

बेगूसराय। 14 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद नियोजित शिक्षकों को मिली न्याय से शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है। पटना हाईकोर्ट के फैसले ने नियोजित शिक्षकों की मांग समान काम के समान वेतन को सही ठहराने से खुश नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने इसे नियोजित शिक्षकों की जीत बताया।

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, समान कार्य के लिए देना होगा समान वेतन

पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। नियोजित शिक्षकों द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को हाई कोर्ट ने जायज ठहराया है। साथ ही इससे संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।

शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिला न्याय

सुपौल। समान कार्य समान वेतन को लेकर 14 वर्षों से निरंतर संघर्षरत बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया।

उच्च न्यायालय के फैसले पर शिक्षको में जताया हर्ष

मधेपुरा। उच्च न्यायालय, पटना ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया है। फैसला शिक्षकों के पक्ष में आया है। लिहाजा बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है।

बिहार: नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने कहा, स्थायी शिक्षकों के समान वेतन पाने के हकदार

पटना हाई कोर्ट ने बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में नियोजित शिक्षकों को मंगलवार को बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने स्थायी शिक्षकों के बराबर नियोजित शिक्षकों के वेतन पाने की मांग को सही ठहराया है। अदालत के इस निर्णय से प्रदेश के चार लाख नियोजित शिक्षकों को राहत की उम्मीद है।

फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों ने खेली होली

जमुई। लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले शिक्षकों ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मंगलवार को खुशी का इजहार करते हुए होली खेली।

फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों ने खेली होली

जमुई। लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले शिक्षकों ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मंगलवार को खुशी का इजहार करते हुए होली खेली।

फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों ने खेली होली

जमुई। लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले शिक्षकों ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मंगलवार को खुशी का इजहार करते हुए होली खेली।

उच्च न्यायालय के आदेश से शिक्षकों में खुशी

मुंगेर। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ द्वारा नियोजित शिक्षक के समान काम के लिए समान वेतन की मांग को उचित ठहराए जाने का फैसला सुनाए जाने पर नियोजित शिक्षक के बीच खुशी की लहर दौड़ गई।

न्यायालय के फैसले का स्वागत

लखीसराय। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देने के फैसले का स्वागत बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुंदन एवं जिला संयोजक पवन कुमार ¨सह

बिहार: 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगी परमानेंट टीचर जैसी सैलरी

पटना: पटना हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों जैसी सैलरी की मांग को सही ठहराया. 

बिहार: 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगी परमानेंट टीचर जैसी सैलरी

पटना: पटना हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों जैसी सैलरी की मांग को सही ठहराया. 

समान काम के बदले समान वेतन :पटना हाइकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

पटना (ब्यूरो)  – आज का दिन नियोजित शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक  दिन बन गया है । आज पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए कहा कि समान काम के लिए समान वेतन लागू होना चाहिए।

तीन बार दक्षता परीक्षा फेल शिक्षकों को अंतिम मौका, इस बार चुके तो नौकरी जाना तय

पटना [राज्य ब्यूरो]। तीन बार दक्षता परीक्षा फेल राज्य के नियोजित शिक्षकों को कोर्ट ने एक और मौका देने का फैसला किया है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने दक्षता परीक्षा फेल शिक्षकों की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस आशय का निर्देश दिया।

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