पटनाः पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों
को बड़ी राहत दी हैं. नियोजित शिक्षकों की लंबे अर्से से मांग समान
काम-समान वेतनमान को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराया हैं. पटना हाईकोर्ट ने
कहा है की शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान नही देना संवैधानिक
प्रावधानों का उल्लंघन हैं.
पटना
हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है।
नियोजित शिक्षकों द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को हाई कोर्ट
ने जायज ठहराया है। साथ ही इससे संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा
कि अब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।