शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से 21 फरवरी तक पूरा करा लें, ताकि उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके।
समय सीमा में सत्यापन नहीं होने की स्थिति में सारी जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों की होगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन 31 अक्टूबर, 2021 तक कराने का निर्देश दिया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में सत्यापन संबंधी विवरणी के अनुसार अन्य जिला के अलावा विशेषकर पटना, सारण और पूर्णिया प्रमंडल में सत्यापन की स्थिति संतोषजनक नहीं है।