पटना.नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार करने वाली उच्चस्तरीय कमेटी की बुधवार को फिर बैठक हुई। इसमें नियमावली के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। विभागीय सूत्रों की मानें तो नियोजित शिक्षकों को सरकार पूर्णकालिक शिक्षकों की तर्ज पर कई सुविधाएं देने पर सहमत है।
इसके तहत नियोजन इकाई के आधार पर ट्रांसफर की सुविधाएं, अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर एसीपी का लाभ, अन्य विभागीय प्रमोशन, सेवा निरंतरता, ऑन जॉब ट्रेनिंग, अनुशासनिक मामले में गाइडलाइन का लाभ देने संबंधी बिंदुओं पर लगभग सभी सदस्यों में सहमति रही।
ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले शिक्षक प्रतिनिधियों के पक्ष को भी सुनने का निर्णय लिया गया। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक प्रतिनिधियों के पक्ष जानने के बाद विभागीय स्तर पर बैठक में सेवा शर्त नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य के 42701 प्राथमिक स्कूल, 30176 मिडिल स्कूल और 5391 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार किया जाना है।"
इसके तहत नियोजन इकाई के आधार पर ट्रांसफर की सुविधाएं, अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर एसीपी का लाभ, अन्य विभागीय प्रमोशन, सेवा निरंतरता, ऑन जॉब ट्रेनिंग, अनुशासनिक मामले में गाइडलाइन का लाभ देने संबंधी बिंदुओं पर लगभग सभी सदस्यों में सहमति रही।
ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले शिक्षक प्रतिनिधियों के पक्ष को भी सुनने का निर्णय लिया गया। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक प्रतिनिधियों के पक्ष जानने के बाद विभागीय स्तर पर बैठक में सेवा शर्त नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य के 42701 प्राथमिक स्कूल, 30176 मिडिल स्कूल और 5391 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार किया जाना है।"