शेखपुरा। जिला के शिक्षा विभाग में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें
एक अभ्यर्थी को उसकी उम्र 18 साल पूरा होने के पहले ही शिक्षक की नौकरी
थमा दी गई। यह मामला जिला के घाटकोसुम्भा अंचल के मिडिल स्कूल बेलौनी का
है।
इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवेदन देकर मामले की जांच कराने की मांग की गई है। इस बाबत बताया गया कि 2006 में शिक्षक नियोजन की सरकारी सूचना जारी होने के समय अभ्यर्थियों की उम्र पहली जनवरी 2006 को न्यूनतम 18 साल निर्धारित की गई थी। इसी बहाली में दिए गए आवेदन में से एक महिला अभ्यर्थी संतरा कुमारी की बहाली निर्धारित समय पर 18 साल पूरा होने के पहले ही बहाल कर लिया गया। डीईओ तथा बीईओ को दिए गए शिकायत में कहा गया है कि संतरा कुमारी का नियोजन 2007 में किया गया। मगर इस समय उसने नियोजन के लिए आवेदन दिया था उस समय उसकी आयु 18 साल से कम थी। आवेदन में संतरा की जन्म तिथि पांच जनवरी 1988 दर्ज है। इस मामले में डीईओ ने बताया कि अभी उनके सामने इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने पर इसी जांच की जाएगी। इस मामले में शिक्षिका संतरा कुमारी का बयान नहीं मिल पाया है।
इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवेदन देकर मामले की जांच कराने की मांग की गई है। इस बाबत बताया गया कि 2006 में शिक्षक नियोजन की सरकारी सूचना जारी होने के समय अभ्यर्थियों की उम्र पहली जनवरी 2006 को न्यूनतम 18 साल निर्धारित की गई थी। इसी बहाली में दिए गए आवेदन में से एक महिला अभ्यर्थी संतरा कुमारी की बहाली निर्धारित समय पर 18 साल पूरा होने के पहले ही बहाल कर लिया गया। डीईओ तथा बीईओ को दिए गए शिकायत में कहा गया है कि संतरा कुमारी का नियोजन 2007 में किया गया। मगर इस समय उसने नियोजन के लिए आवेदन दिया था उस समय उसकी आयु 18 साल से कम थी। आवेदन में संतरा की जन्म तिथि पांच जनवरी 1988 दर्ज है। इस मामले में डीईओ ने बताया कि अभी उनके सामने इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने पर इसी जांच की जाएगी। इस मामले में शिक्षिका संतरा कुमारी का बयान नहीं मिल पाया है।