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काउंटर एफिडेविट दायर नहीं करने पर राज्य सरकार पर पांच हजार का हर्जाना

औरंगाबाद। समान काम के लिए समान वेतन को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा दायर अपील में अभी तक काउंटर एफिडेविट दायर नहीं करने पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 5000 रुपये का हर्जाना लगाया है।
हाईकोर्ट के इस तरह के कार्रवाई से शिक्षकों में शीघ्र फैसला आने की आस जगी है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बाबी ने बताया कि यह अपील वर्ष 2013 में ही संगठन के द्वारा दायर किया गया था, लेकिन बार-बार कोर्ट से समय लेने के बावजूद राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने काउंटर एफिडेविट दायर नहीं किया है। जिससे अब तक इस मामले में शिक्षकों को न्याय नहीं मिल पाया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी व नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अब सरकार समय लेगी तो फिर प्रतिदिन हर्जाना भरना पड़ेगा। इसके बाद मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद फिर से होगी। शिक्षकों से अपील किया है कि शिक्षक सब्र के साथ कोर्ट पर आस्था रखे, उम्मीद है कि अब हमें फैसला के लिए बहुत ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट से हमें न्याय अवश्य मिलेगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समान काम के लिए समान वेतन देने का फैसला भी आया है।

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