पटना.टीईटी
लेने में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार और बिहार विद्यालय
परीक्षा समिति के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह परीक्षा दिसंबर तक
लेने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति
चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका को मंगलवार को निस्तारित करते
हुए यह निर्देश दिया।
एक जनहित
याचिका में शिकायत की गई थी कि शिक्षकों की बहाली के लिए ली जाने वाली
शिक्षक प्रात्रता परीक्षा प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष नहीं हो कर
कई-कई वर्षो के अंतराल पर ली जाती है जिससे उम्मीदवारों को काफी परेशानी
होती है। कोर्ट ने इस मामले में उक्त आदेश पारित करने के बाद मामले को
निष्पादित कर दिया।
मालूम हो कि
राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा को हर वर्ष आयोजित कराने की मांग को
लेकर कई संगठन लगातार आंदोलनरत रहे हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसी
उम्मीद लगायी जा रही है कि टीईटी की परीक्षा बहुत जल्द ही ली जाएगी। याचिका
में कहा गया था कि चार वर्षों से सूबे में टीईटी नहीं लिया जा रहा है।
इससे शिक्षक नियोजन भी प्रभावित हो सकता है।