पटना। बिहार में पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को एक
ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा।
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर
याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
पटना
हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है।
नियोजित शिक्षकों द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को हाई कोर्ट
ने जायज ठहराया है। साथ ही इससे संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा
कि अब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।