रांची: झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए बिहार के नियोजित शिक्षकों के लागू की गयी नियमावाली लागू होगी. यानि अब पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर 60 वर्ष तक नौकरी कर पाएंगे. इसके अलावे सरकार द्वारा पेंशन को छोड़कर अन्य सुविधा भी प्रदान की जाएगी. झारखंड में कार्यरत सभी पारा शिक्षक को पात्रता परीक्षा देनी होगी. यानि की जो इस परीक्षा में पास होंगे, उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा. यह निर्णय पारा शिक्षकों के लिए बनायी गयी उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मंत्री जगरनाथ महतो ने की.
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पारा शिक्षकों के लिए बिहार नियामवली होगी लागू, 60 वर्ष तक कर पाएंगे नौकरी
यह है बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए नियामवली
-बिहार की तर्ज पर शिक्षकों को (प्राइमरी, मीडिल एवं हाई स्कूल टीचर) की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा
-महिलाओं को मातृत्व अवकाश एवं लाभ मिलेगा
-सरकारी अवकाश की सारी सुविधा प्रदान की जाएगी
-सरकारी सेवा की तरह पारा शिक्षक भी 60 साल में सेवानिवृत होंगे
-पेंशन को छोड़कर अन्य सभी सरकारी सुविधा प्रदान की जाएगी
-60 हज़ार पारा शिक्षकों को होगा फायदा