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अवैध शिक्षिका के वेतन भुगतान मामले में एक और लिपिक नपे

जमुई। चकाई प्रखंड के पेटर पहड़ी पंचायत द्वारा अवैध रूप से नियोजित शिक्षिका ममता सिन्हा को वेतन भुगतान किए जाने के मामले में एक और लिपिक कृष्ण कुमार यादव पर निलंबन की गाज गिर गई है।
इसके साथ ही तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी काशी लाल पासवान के विरुद्ध भी प्रपत्र क गठित करने की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षा निदेशक से की है। इसके पहले भी इस मामले में शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा एक लिपिक सुधाकर आचार्य को निलंबित किया जा चुका है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार हिमांशु ने बताया की कृष्ण कुमार यादव द्वारा स्पष्टीकरण का संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने के उपरांत निलंबन की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अनियमित एवं अवैध रूप से नियोजित शिक्षक के वेतन आदि भुगतान करने पर जिम्मेदार पाए जाने के उपरांत प्रपत्र क गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 में निहित प्रावधान के अंतर्गत लिपिक कृष्ण कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में लिपिक का मुख्यालय खगड़िया जिला शिक्षा कार्यालय होगा। इस दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। लिपिक के विरुद्ध गठित आरोपों के संचालन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया को संचालन पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमुई को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इधर तत्कालीन डीपीओ काशी लाल पासवान के विरुद्ध प्रपत्र का गठन की अनुशंसा के उपरांत पेंशन नियमावली 43 डी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षिका ममता सिन्हा का नियोजन रद्द करने की कार्रवाई के लिए संबंधित नियोजन इकाई को तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को नियोजन इकाई के तत्कालीन अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में नियोजन इकाई के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी पत्र प्रेषित किया गया है।

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